Ekal Mahila Swarojgar Yojana: मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत एकल महिलाओं को आर्थिक और सामजिक सशक्त बनाकर नारी शक्ति को सम्मान देना है। आज इस आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रहे है की इस योजना में किन-किन महिलाओं को 1,00,000/- रूपये का लोन दिया जायेगा और कितनी सब्सिडी योजना के तहत प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
यह योजना उतराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है इस योजना में प्रदेश की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और अविवाहित एकल महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्त बनाने और उनके जीवन को सकारात्मक परिवर्तन लाने के प्रयास किये जायेंगे। यह योजना एकल महिला के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। सरकार ने इस योजना के तहत योजना का 3 लाख 50 हजार महिलाओं तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया।
एकल महिला कौन होती है
उतराखंड की धामी सरकार नारी शक्ति को शसक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री एकल महिला योजना के तहत एकल महिला को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है योजना में निचे सूचि में दी गई महलाएं योजना के लिए पात्र है।
- राज्य की सभी विधवा महिला
- तलाकशुदा महिला
- परित्यक्ता महिला
- अविवाहित महिला
सरकार ने बढाई क़िस्त की राशि, 9000 PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानो को मिलेंगे 9 हजार रुपयें
महिला स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- महिला स्वरोजगार योजना राज्य संचालित योजना हैं अतः इस योजना का लाभ केवल उत्तराखंड राज्य की मूल निवासी एकल महिला को प्रदान किया जायेगा।
- महिला एकल श्रेणी (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और अविवाहित) में शामिल होनी चाहिए।
- एकल महिला की आयु 35 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- इसके साथ ही लाभार्थी महिला वर्तमान में स्थाई रूप से किसी अन्य रोजगार या नौकरी में कार्यरत नहीं होनी चाहिए।
ये महिलाएं नहीं उठा सकती योजना का लाभ
- सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलायें योजना से बाहर।
- ऐसी एकल महिलायें जो वर्तमान में किसी अन्य रोजगार में स्थाई रूप से कार्यरत हैं।
- इनकमटैक्स देनें वाली महिलायें
- ऐसी महिलायें जिन्होंने एकल होने के बाद पुनः विवाह कर लिया हैं।
Ekal Mahila Swarojgar Yojana के लाभ
- 50% लोन राशि सरकार द्वारा जमा करवाए जाने के कारण महिला पर लोन वापस जमा करवाने का भार कम होगा, जो की बहुत लाभदायक है।
- एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत राज्य की विधवा, परित्यक्त तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता के रूप में एक नई आशा हैं।
- इस योजना के माध्यम से महिलाओ को स्वयं का स्वरोजगार करने हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।
- राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा समाज तथा देश कल्याण में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी।
आवेदन प्रक्रिया
राज्य सरकार द्वारा एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन रखे जायेंगे ताकि आवेदन में किसी भी प्रकार की प्रोब्लम न हो। सरकार ने फिलहाल योजना की घोषणा की है इसे जल्द से जल्द शुरू किया जायेगा जिसके बाद इस योजना में आवेदन प्रक्रिया चालू कर योजना का लाभ एकल महिलाओ तक पहुचायां जायेगा।
महिला स्वरोजगार योजना क्या है?
महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड राज्य की धामी सरकार द्वारा शुरू की जाने वालीयोजना है जिसमे एकल महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिये आर्थिक सहायता एवं उसमे 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी।